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RPSC and it's work

राज्य लोक सेवा आयोग (Rpsc)


  • राज्य लोक सेवा आयोग में एक अध्यक्ष व 7अन्य सदस्य होते हैं। 
  • संविधान के अनुच्छेद 315 में राज्य लोक सेवा आयोग के गठन का प्रावधान किया गया है।
  • 10 अगस्त 1949 को RPSCकी स्थापना जयपुर में की गई थी।
  • सत्यनारायण राव समिति की सिफारिश पर राजस्थान के पुनर्गठन के पश्चात सन्1956 में इसे अजमेर में स्थानांतरित किया गया। 
  • राज्य लोक सेवा आयोग का मुख्यालय अजमेर में स्थित है ।
  •  इसके अध्यक्ष और सात सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है।
  • इनका कार्य काल 6 वर्ष या 62 साल की उम्र (जो भी पहले हो) होता है।

योग्यता - कम से कम आधे सदस्य राज्य अथवा केन्द्र सरकार की सेवा में 10 वर्ष पूरे कर चुके हों।
हटाने की प्रक्रिया - इन पर सिद्ध कदाचार  के आधार पर उच्चतम न्यायालय की रिपोर्ट पर इन्हें राष्ट्रपति द्वारा हटाया जाता है।
राज्य लोक सेवा आयोग (rpsc) के मुख्य कार्य :-

  • राज्य में प्रतियोगी परीक्षाओं को करवाना।
  • राज्य प्रशासनिक सेवा, अधिनस्त सेवा के कर्मचारियों तथा अधिकारियों की भर्ती करना व उनकी पदोन्नति करना।
  • उन पर अनुशासनात्मक कार्यवाही की सिफारिश राज्यपाल या राज्य सरकार को करना।
  • राज्यपाल को प्रतिवर्ष आर पी एस सी अपना प्रतिवेदन सौंपती है।
  • RPSC के प्रथम अध्यक्ष एस. के. घोष थे।
  • तथा दीपक उप्रेती  जुलाई2018 मेंआर पी एस सी के 32 वें  अध्यक्ष बने हैं।


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