- निर्वाचन आयोग के गठन का प्रावधान अनुच्छेद 324 के अन्तर्गत है ।
- अनुच्छेद 324 के अनुसार निर्वाचन आयोग का गठन एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त तथा उतने सदस्य जितना राष्ट्रपति आवश्यक समझे।
- 1950 ई. में निर्वाचन आयोग का गठन किया गया था उस समय यह एक सदस्यी आयोग था।
- निर्वाचन आयोग के 1992ई.में तीन सदस्य कर दिए गए।
- वर्तमान समय में भारत में एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त तथि दो अन्य आयुक्त होते हैं ।
- इन सभी की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है।
- इस आयोग का कार्य राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति संसद सदस्य व विधानमंडल के चुनिव कराना है।
- संसद के द्वारा पारित महाभियोग की प्रक्रिया से इन सभी को अपने पद से हटाया जा सकता है।
- इस आयोग का मुख्यालय नई दिल्ली में है।
23 वें मुख्य चुनाव आयुक्त :सुनिल अरोड़ा दिनांक 2/12/2018 को भारत के सीईसी नियुक्त किए गए हैं।
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