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Bharat nirvachan aayog


  • निर्वाचन आयोग के गठन का प्रावधान अनुच्छेद 324 के अन्तर्गत है । 
  • अनुच्छेद 324 के अनुसार निर्वाचन आयोग का गठन एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त तथा उतने सदस्य जितना राष्ट्रपति आवश्यक समझे। 
  • 1950 ई. में निर्वाचन आयोग का गठन किया गया था उस समय यह एक सदस्यी आयोग था। 
  • निर्वाचन आयोग के 1992ई.में तीन सदस्य कर दिए गए। 
  • वर्तमान समय में भारत में एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त तथि दो अन्य आयुक्त होते हैं ।
  • इन सभी की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। 
  • इस आयोग का कार्य राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति  संसद सदस्य व विधानमंडल के चुनिव कराना है। 
  • संसद के द्वारा पारित महाभियोग की प्रक्रिया से इन सभी को अपने पद से हटाया जा सकता है।
  • इस आयोग का मुख्यालय नई दिल्ली में है। 









23 वें मुख्य चुनाव आयुक्त :सुनिल अरोड़ा  दिनांक 2/12/2018 को भारत के सीईसी नियुक्त किए गए हैं। 

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