विधान मंडल
विधानमंडल :-
- अनुच्छेद 168 के अनुसार प्रत्येक राज्य में एक विधानमंडल की व्यवस्था की गई है ।
- यह विधानमंडल एक सदनीय या द्वि सदनीय हो सकता है ।
- विधान परिषद् (उच्च/स्थायी)
- विधान सभा (निम्न/अस्थाई)
- भारत के केवल 6 राज्यों में द्वि सदनात्मक व्यवस्थापिका है। अर्थात यहां विधान परिषद् व. विधान सभा दोनों सदन हैं।
- महाराष्ट्र , कर्नाटक, आंध्रप्रदेश, उत्तर प्रदेश, जम्मू-कश्मीर, बिहार इन 6राज्यों में दोनों सदन हैं।
- विधानसभा :-
- उपरोक्त 6राज्यों के अतिरिक्त शेष राज्यों में एक सदनात्मक व्यवस्थापिका जिसे विधानसभा कहते हैं।
- विधानसभा में अधिकतम सीटों की संख्या 500 व न्यूनतम सीटों की संख्या 60 है।
- गोवा, सिक्किम , व अरुणाचल प्रदेश राज्यों में यह संख्या 60 से भी कम है।
- राजस्थान में विधानसभा में सीटों की संख्या 200 है।
- सर्वाधिक विधानसभा सीटें उत्तर प्रदेश (402)में हैं।
- विधानसभा में राज्यपाल एक एग्लो इंडियन को भी नियुक्त कर सकता है।
- विधानसभा की कार्यवाही संचालन के लिए उस की कुल सदस्य संख्या के 1/10 वां भाग या 10 सदस्य दोनों में से जो अधिक हो उपस्थित होना अनिवार्य है।
- विधानसभा का कार्यकाल आपात काल में एक बार में एक वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है ।
- सामान्य उपस्थित में इसे 6 माह से अधिक नहीं बढ़ाया जा सकता।
- विधानसभा सदस्य के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष होनी चाहिए
- विधानसभा का प्रत्येक सदस्य 75000 जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करता है |
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